












मोगा 11 जनवरी (मुनीष जिन्दल)
अगर आपका भी है रैस्टोरैंट, बेकरी, बुटीक, टेलरिंग, सैलून, जिम, सपा, कोरियर, IELTS कोचिंग, इम्मिग्रेशन, सोफ्टवेयर डेवलपर, ट्रांसपोर्ट, केबल ऑपरेटर, मेडिकल सर्विस (डैंटल में कॉस्मैटिक सर्विस), कार डीलर (बॉडी फैब्रीकेटर), वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स, चुनाव आयोग को गाड़ियां किराए पर देने, कार किराए पर देने आदि का काम। तो हो जाइए सावधान। आपके लिए ये खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यूंकि GST विभाग की और से इस संबंधी गाईड लाइन जारी हुए हैं। जिसके तहत अब आपके द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाएं भी GST के दायरे में आ गई हैं। GST विभाग की ACST (सहायक कमीश्नर सैल्स टैक्स) पूनम गर्ग ने इस संबंधी विस्तारपूर्वक जानकारी साझा की। क्या बताया उन्होंने, आइए आप भी सुनें :

