चंडीगढ़/ मोगा 8 दिसंबर (मुनीश जिन्दल)
पंजाब में नगर निगम व कौंसिल चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। पंजाब में होने वाले 5 नगर निगमों जिनमें अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना व पटियाला शामिल हैं के अतिरिक्त 44 नगर कौंसिल व कुछ शहरी उप चुनाव शामिल हैं, के लिए राज्य चुनाव कमीश्नर राज कमल चौधरी की और से 21 दिसंबर की तिथी की घोषणा की गई है। जिसके लिए प्रत्याशी कल, यानि कि 9 दिसंबर से अपने नामंकन दाखिल कर सकेंगे। राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि इन चुनावों के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। चुनावों संबंधी नोटिफिकेशन वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। चुनाव की वोटर लिस्ट अपडेट करने को लेकर वोटर सूची सभी जिला मजिस्ट्रेट को भेज दी गई थी, जो कि गत दिवस, यानि कि 07 दिसंबर को अपडेट हो चुकी है। जिनके आधार पर वोटर इन चुनावों में हिस्सा ले सकेंगे। पोलिंग 21 दिसंबर को होगा। व इन चुनावों के नतीजों के लिए, उसी शाम मतदान के बाद, मतगणना होगी।
चुनाव की तारीखें :
नॉमिनेशन, 9 दिसंबर से शुरू होगी। जो कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। नॉमिनेशन के लिए आखिरी तारीख़ 12 दिसंबर होगी। 13 दिसंबर का दिन फाइलों की जांच के लिए रखा गया है। जिसके बाद 14 दिसंबर तक प्रत्याशी अपने नामांकन वापिस ले सकेंगे और उसी दिन प्रत्याशियों को सिंबल जारी कर दिया जायेगा। पोलिंग 21 दिसंबर को होगी। पोलिंग टाइम सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा। व इन चुनावों के नतीजों के लिए, उसी शाम मतदान के बाद, मतगणना होगी।
पोलिंग बूथ व उनकी सुरक्षा :
राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या 381 है। जबकि कौंसिल व नगर पंचायतों के लिए 598 वार्ड हैं। इन चुनावों में मतदाताओं की कुल संख्या 37 लाख 32 हजार है। जिनमें 19 लाख 55 हजार पुरुष जबकि 17 लाख 75 हजार महिला मतदाताओं के साथ साथ 204 अन्य मतदाता भी हैं। इन चुनावों में EVM मशीन का इस्तेमाल किया जायेगा। इन चुनावों के लिए 1609 पोलिंग स्थान निर्धारित किए गए हैं। जिनमें 3,717 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। इन पोलिंग स्थानों में से 344 को अति संवेदनशील जबकि 665 पोलिंग स्थानों को संवेदनशील घोषित किया गया है।
राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर से भी इंतजाम हो चुके हैं। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि राज्य में अमन कानून की स्थिति खराब न हो। इन चुनावों को शांतिपूर्वक ढंग से कराने के लिए राज्य में कुल 20 हजार 486 पंजाब पुलिस व होमगार्ड के जवानों की तैनाती होगी। इसके अतिरिक्त 500 पेट्रोलिंग पार्टियां व 283 स्ट्राइकिंग रिज़र्व भी रहेंगे। इसके साथ ही जिलों के जिला मजिस्ट्रेट व एसएसपी को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वे अपने इलाके की जरूरत अनुसार वहां के सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनजर अपने हिसाब से पुलिसकर्मी तैनात करेंगे।
हथियार जमा करने संबंधी हिदायतें :
इसके अतिरिक्त इन चुनावों के मद्देनजर हथियार जमा कराने हैं या नहीं, ये जिला मजिस्ट्रेट देखेंगे। अगर वे किसी ख़ास श्रेणी के हथियार जमा करवाना चाहते हैं, तो ये भी उन्हीं पर निर्भर करता है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला स्तर की कमेटी बनाकर भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन अब से चुनाव प्रोसेस तक, कोई भी व्यक्ति हथियार साथ लेकर नहीं चलेगा। जिसके लिए सीधे तौर पर BNS के तहत कार्रवाई होगी।
प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा :
इन नगर निगम, नगर कौंसिल व नगर पंचायत चुनावों के मद्देनजर प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च लिमिट भी निर्धारित कर दी गई है। जिसके तहत नगर निगम चुनाव के प्रत्याशी के लिए 4 लाख, नगर कौंसिल लिए क्लास वन के लिए 3 लाख 60 हजार, क्लास 2 के लिए 2 लाख 20 हजार, क्लास 3 के लिए 2 लाख रुपए होगी।