मोगा 11 नवम्बर (ब्यूरो रिपोर्ट)
पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में नगर निगम चुनावों संबंधी जारी होने वाले नोटफिकेशन की चर्चा को उस समय विराम लग गया, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय पंजाब ऐंवम हरयाणा हाईकोर्ट का फैंसला पलटते हुए, पंजाब सरकार को राहत देते हुए इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सरकार को 8 हफ्तों का समय दिया। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सत्ताधारी सरकार इस संबंधी नोटिफिकेशन आगामी वर्ष, जनवरी में जारी करेगी।
आपको यहाँ बतादें कि राज्य में अनेक नगर निगम व् नगर परिषद ऐसे हैं, जिनका कि 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा भी हो चूका है और उस अवधि को पूरा हुए समय भी बीत चूका है। इन नगर निगमों में पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर व फगवाड़ा नगर निगम शामिल हैं। इनके इलावा राज्य के कुल 42 नगर परिषद भी ऐसे हैं जिनकी कि 5 वर्षों की अवधि समाप्त हो समय बीत चुकी है। सरकार द्वारा इस संबंधी कोई नोटिफिकेशन जारी न किये जाने के विरोध में यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने सत्ताधारी सरकार चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन 15 दिनों में जारी करने के आदेश दिए थे। लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश जब पंजाब सरकार, माननीय अदालत के आदेशों के बावजूद भी इस संबंधी कोई नोटफिकेशन जारी नहीं कर पाई, तो माननीय हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जहाँ पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी कर 10 दिन में चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश सुनाया था, वहीँ पुनः ऐसा न करने की सूरत में, माननीय हाईकोर्ट ने भविष्य में सरकार को जुरमाना लगाने की भी बात कही थी।
जिसके पश्चात पंजाब सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट खटाया था। जिस संबंधी फैंसला सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सत्ताधारी सरकार को अब 8 सप्ताह में इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। जिसके बाद अब पंजाब सरकार ने राहत की सांस ली है।