निहाल सिंह वाला/ मोगा 7 दिसंबर ( जगवीर आजाद/ मुनीश जिन्दल)
राज्य की मौजूदा सरकार नशे को एक महीने में राज्य से खत्म करने के मुद्दे पर सत्ता में आई थी। और फिलहाल पंजाब में नशे का क्या आलम है, वह आपके और हमारे सामने भली भांति है। आए दिन अनेकों युवक नशे की ओवरडोज के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। अनेकों परिवार तबाह हो चुके हैं, तबाह हो रहे हैं, व तबाह होने की कगार पर हैं। लेकिन अगर हम बात जिला मोगा के गांव धूरकोट रणसींह की करें, तो सरकार व प्रशासन की नाकामी के चलते अब यहां की ग्राम पंचायत ने पहलकदमी करते हुए गांव वासियों के हित में अनेकों एहम फैंसले लिए हैं। जिसके चलते अब लगने लगा है कि शायद इस गांव का भाग्य जागेगा और आने वाली युवा पीढ़ी एक नशा मुक्त, अपराध मुक्त, गंदगी मुक्त, माहौल में सांस ले सकेगी।
अब इस गांव में नहीं होगा, कोई प्रेम विवाह :
सर्वप्रथम आपको बता दें कि इस गांव में ग्राम पंचायत सर्व समिति से बनी थी व फिलहाल गांव की सरपंची एक महिला के हाथों में है। व गांव की पंचायत ने शपथ लेते ही गांव वासियों के हित में अनेक फैंसले लिए हैं। गांव की पंचायत ने सबसे एहम फरमान ये जारी किया है कि अब गांव का लड़का और लड़की आपस में शादी नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, तो उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। व पंचायत भी उस व्यक्ति के परिवार की कोई मदद नहीं करेगी।
ड्रग चिट्टा व अन्य नशों पर अंकुश :
इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति गांव में चिट्टा (ड्रग/ नशा) बेचता पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गांव में मेडिकल नशा भी बेचने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है। अगर फिर भी कोई दुकानदार इन आदेशों की उलंघना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ उसे 10 हजार रु जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अगर गांव में कोई भी दुकानदार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू, सिगरेट या स्ट्रिंग आदि बेचता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ 10 हजार रु जुर्माना लगाया जाएगा। इसके इलावा ये भी फरमान जारी किया गया है कि गांव का कोई भी मोहतवार व्यक्ति, जैसे सरपंच, पंच या नंबरदार नशा बेचने वाले किसी भी व्यक्ति की जमानत नहीं देगा। इसके साथ ही अगर कोई भी राजनीतिक लीडर या प्रशासन की ओर से नशा बेचने वाले व्यक्ति की किसी प्रकार की सहायता की जाएगी तो गांव की कमेटी की ओर से उस व्यक्ति के घर या दफ्तर के बाहर धरना लगाया जाएगा।
अन्य लोकहित आदेश : इसके अलावा यह भी फरमान जारी हुआ है कि गांव में किसी भी खुशी के मौके पर महंतों को बधाई ₹ 1100 दी जाएगी और अगर गांव में कोई भी प्रोग्राम है तो रात को डीजे 10:00 बजे तक ही बजेगा। इसके इलावा कोई भी व्यक्ति गांव के पास कूड़ा नहीं फैलाएगा। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते पकड़ा जाता है, तो पंचायत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान पर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, तो भी पंचायत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही स्कूल लगने या स्कूल की छुट्टी के समय, कोई भी व्यक्ति बिना काम के उस क्षेत्र में नहीं जाएगा।
इस संबंधी गांव की सरपंच कर्मजीत कौर व पंचायत मेंबर सरबजीत सिंह खालसा मीडिया के रूबरू हुए। क्या कहना था उनका, आइए आप भी सुनलें :