logo

अदालती ‘स्टे’ के बावजूद बेची जमीन ! माता-पुत्र सहित 8 पर मामला दर्ज !!

अदालती ‘स्टे’ के बावजूद बेची जमीन ! माता-पुत्र सहित 8 पर मामला दर्ज !!

मोगा 21 दिसंबर (मुनीश जिन्दल)

कुछ लोग अपने निजी हितों की खातिर माननीय अदालत के आदेशों की भी धज्जीयां उड़ाने में गुरेज नहीं करते हैं। फिर भले उसका अंजाम जो भी हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिला मोगा में, जहां कुछ लोगों द्वारा माननीय सिविल अदालत के ‘स्टे’ आदेश के बावजूद जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। अब इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस के उच्च अधिकारिओं ने जांच के बाद इस मामले में शामिल महिला, उसके पुत्र सहित अन्य 6 लोगों के खिलाफ बनती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोषियों की तलाश शुरू कर दी है।

मामले की जानकारी देते हुए थाना सिटी एक के सहायक थानेदार जगविन्दर सिंह ने बताया कि हरिंदर जीत सिंह वासी नजदीक दत्त रोड मोगा की ओर से 22 नवंबर 2024 को पुलिस के उच्च अधिकारियों को एक शिकायत दी गई थी। जिसमें उसने बताया था कि उसके पास गुरजिंदर सिंह धालीवाल पुत्र डॉक्टर राम सिंह धालीवाल जो कि फिलहाल विदेश में रहता है, की जमीनों की पावर ऑफ़ अटॉर्नी है। जिसमें गुरजिंदर सिंह का गांव धल्लेके में पड़ती जमीनों में हिस्सा है। उक्त जमीन का माननीय सिविल अदालत में झगड़ा चलने के कारण माननीय अदालत की ओर से जमीन पर ‘स्टे’ आर्डर जारी किया हुआ है। जिसके अनुसार उक्त जमीन से कोई भी व्यक्ति किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, व ना ही इसे आगे बेच सकता है। लेकिन फिर भी सुखविंदर सिंह पुत्र राम सिंह व चरणजीत कौर पत्नी राम सिंह वासी नजदीक दत्त रोड ने गुरजिंदर सिंह धालीवाल के हिसे आती जमीन आगे गुरपिंदर सिंह धालीवाल वासी गांव मिश्री वाला जिला फिरोजपुर, मयंक बांसल नजदीक जैन मंदिर जीरा, जिला फिरोजपुर, हनी सिंगला वासी बरनाला, हितेश गोयल वासी गली नंबर 6 न्यू टाउन मोगा को बेच दी।

इसी प्रकार गांव धल्लेके में ही एक अन्य जमीन, जिसमें भी गुरजिंदर सिंह धालीवाल का हिस्सा बनता था, उसे भी सुखविंदर सिंह व उसकी माता चरणजीत कौर ने गुरपिंदर सिंह धालीवाल वासी गांव मिश्री वाला जिला फिरोजपुर, मयंक बांसल नजदीक जैन मंदिर जीरा, जिला फिरोजपुर, हनी सिंगला वासी बरनाला, हितेश गोयल वासी गली नंबर 6 न्यू टाउन मोगा को बेच दी। इस जमीन की डील में मैहना रोड पर स्तिथ गांव बुघीपुरा, जिला मोगा के साबका सरपंच निर्मल सिंह व गांव बुघीपूरा के ही साबका मैम्बर पंचायत बिक्रम सिंह ने गवाही दी थी। जिसके चलते थाना सिटी एक की पुलिस द्वारा उपरोक्त कुल 8 लोगों के खिलाफ अधीन धारा 318, 336, 338, 340, 61(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है व दोषियों की तलाश में छापामारी जारी है।

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!