मोगा 12 नवम्बर (ब्यूरो रिपोर्ट)
मोगा के कस्बा धर्मकोट में सगे भाई बहन द्वारा एक व्यक्ति से जमीन की रजिस्ट्री करवाने का झांसा देकर 60 लाख रुपए की ठगी मारने का मामला सामने आया है। एसपीडी की जांच के बाद थाना धर्मकोट पुलिस ने इस संबंधी सगे बहन भाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 व 120 बी के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है।
मामले के शिकायतकर्ता बलजीत सिंह वासी धर्मकोट ने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 में उसने एक दलाल के माध्यम से 44 कनाल 10 मरले 5 सरसाही जमीन का सौदा 27 लाख 50 हजार रु प्रति किल्ला के हिसाब से सुखचैन सिंह व कुलविंदर कौर के साथ किया था। जिसके एवज में उसने कुल 40 लाख रु (39 लाख रु चेक के माध्यम से व 1 लाख रु नगद) की रकम 21 अक्टूबर को, इसी प्रकार 7 दिसंबर 2022 को 20 लाख रुपए फिर चेक के माध्यम से दिए थे। उन्होंने बताया कि हालाँकि इकरारनामा के हिसाब से रजिस्ट्री की तारीख़ 31 अक्टूबर 2023 निश्चित हुई थी। लेकिन निश्चित तिथि से पूर्व ही उन्होंने बैंक से लोन इत्यादि लेकर किसी तरह अपनी रकम का इंतजाम कर लिया। जिसके बाद जब उन्होंने जमीन के असल मालिकों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा, तो जमीन बेचने वाली पार्टी कोई ना कोई बहाना बनाकर टालमटोल करती रही। जिसके बाद बकौल शिकायतकर्ता, इलाके के मोहतवार लोग भी बीच में डाले गए। लेकिन जमीन के असल मालिक किसी भी बात पर नहीं आये।
इसके बाद रजिस्ट्री की निर्धारित तारीख़ 31 अक्टूबर 2023 को भी वे लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील में बैठे रहे, लेकिन जमीन बेचने वालों की तरफ से कोई भी व्यक्ति तहसील में रजिस्ट्री करवाने नहीं आया। शिकायतकर्ता बलजीत सिंह ने बताया कि हालांकि बार-बार कहने पर भी सुखचैन सिंह व कुलविंदर कौर की ओर से संबंधित जगह की रजिस्ट्री तो नहीं करवाई गई लेकिन इसी बीच कुलविंदर कौर वासी गांव लीलां, तहसील जगराओं द्वारा माननीय अदालत में किये गए एक दावे के आधार पर एक सम्मन उसके पिता सुखदेव सिंह के नाम आता है। जिसमें कुलविंदर कौर का कहना था कि उसकी तरफ से जमीन का कोई भी इकरार नामा नहीं किया गया है। उसने इस संबंधी कहीं भी कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए इकरारनामा रद्द किया जाये। जबकि इकरारनामा कुलविंदर कौर वासी गांव सोढ़ी वाला, ने करवाया था। जिसके बाद मजबूरन उन्हें इन्साफ के लिए 2023 में तत्कालीन एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी। जिन्होंने इस मामले की जांच एसपीडी को सौंपी थी और अब उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर धर्मकोट पुलिस ने सुखचैन सिंह वासी वार्ड नंबर 13 धर्मकोट व उसकी सगी बहन कुलविंदर कौर वासी सोढ़ी वाला, जगराओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 व 120 भी के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच सहायक थानेदार जसविंदर सिंह कर रहे हैं व फिलहाल अभी इस मामले में किसी भी दोषी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।