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प्रतिदिन लगती है स्थायी लोक अदालत, मामला दायर करना अत्यंत सरल :  जिला एवं सेशन जज नीलम अरोड़ा

प्रतिदिन लगती है स्थायी लोक अदालत, मामला दायर करना अत्यंत सरल :  जिला एवं सेशन जज नीलम अरोड़ा

मोगा, 4 जून (मुनीश जिन्दल) 

माननीय जिला एवं सेशन जज कम चेयरपर्सन, नीलम अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि कानूनी  सेवाएं अथॉरिटी (अमेंडमेंट एक्ट) 2022  के अनुसार मोगा में जिला स्तर पर ‘स्थायी लोक अदालत’ (जन उपयोगी सेवाएं), कार्यरत है। यह डॉ. अंबेडकर भवन, जिला प्रबंधकीय कंपलेक्स में स्थित है और प्रत्येक कामकाज वाले दिन पर कार्य करती है।

उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं) में बिजली सेवाएं, पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज विभाग से संबंधित मामले, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या स्वच्छता संबंधी विवाद, डाक, टेलीग्राफ एवं टेलीफोन विभाग से जुड़े मामले, अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों की सेवाएं, परिवहन सेवाएं, बैंकिंग, आवास, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा प्रदान करने एवं उससे जुड़े मामले, वीजा सेवाएं, एलपीजी के नए कनेक्शन, आपूर्ति एवं रिफिलिंग से संबंधित मामले, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा बीपीएल कार्ड जारी करने से जुड़े मामले, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, शगुन योजना संबंधी सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन, विवाह रजिस्ट्रेशन, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने संबंधी सेवाएं तथा बीमा कंपनियों से जुड़े मामलों के केस दायर किए जा सकते हैं। इन मामलों की सुनवाई स्थायी लोक अदालत की पीठ द्वारा की जाती है।

जिला एवं सेशन जज ने बताया कि इस अदालत में एक अध्यक्ष होता है, जो सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन जज होता है, तथा दो सदस्य होते हैं। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं), मोगा में मामला दायर करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। उपरोक्त सेवाओं से संबंधित ऐसे विवाद, शिकायतें या मामले, जो किसी अन्य अदालत में लंबित नहीं हैं, उनके संबंध में साधारण कागज पर आवेदन लिखकर स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं), मोगा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इस अदालत में *एक करोड़ रुपये तक* के विवाद या मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं), मोगा में शीघ्र न्याय प्राप्त होता है। इसके निर्णय को दीवानी न्यायालय की डिग्री के समान मान्यता प्राप्त है तथा मामला दायर करने के लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं), मोगा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। 

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